Thursday, February 6, 2025
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

बरेली के बहुचर्चित जैन दंपती हत्याकांड में कोर्ट ने उत्तराखण्ड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह  31 वर्ष पुराना है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। कोर्ट ने मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए तीन अन्य आरोपियों आंवला निवासी बजरुद्दीन, भुता निवासी नरेश और बदायूं निवासी जगदीश को जेल भेज दिया अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम की अदालत ने यह आदेश जारी किया है।

बीते गुरूवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अभियुक्त की ओर से वकील अनिल भटनागर ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनके मुवक्किल को बुखार है, वह पूर्व में कोरोना संक्रमित हो चुका है और उसकी इम्युनिटी कमजोर है। अभियुक्त की ओर से वकील अनिल भटनागर ने कोर्ट में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बुखार से पीड़ित व्यक्ति को अदालत और अदालत प्रांगण में नही आने दिया जाये और इस कारण से उन्होंने अपने मुवक्किल को कोर्ट में आने से मना किया है। हालांकि, कोर्ट ने पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 

कोर्ट ने अभियुक्त बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश के गैर जमानती वारंट निरस्त करने की याचिका को निरस्त करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि तय की गई है।

यह मामला लगभग 31 वर्ष पुराना है। 11 जून 1990 की रात को सिविल लाइंस बरेली निवासी नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की संपत्ति विवाद के कारण हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जोगीनवादा के पप्पू गिरधारी, हरिशंकर उर्फ पप्पू, बदायूं में थाना कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मपुरा के जगदीश सरन गुप्ता, रोहली टोला के भगवान दास, कटरा चांद खां के केपी वर्मा, साबिर, शीशगढ़ के योगेश चंद्र, आंवला के बजरुददीन, भुता के नरेश कुर्मी, फतेहगंज पश्चिमी के हरपाल, बदायूं की पूनम उर्फ सुनीता उर्फ गुड्डी समेत 11 लोगों पर आरोप तय किए थे और  बीते दिवस कोर्ट ने 3 आरोपियों की याचिका को खारिज कर जेल भेज दिया है। कोर्ट ने  उत्तराखण्ड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

 

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