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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते एवं स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनांक 13 मई, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते एवं स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।
सीनियर सिविल जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल आलोक राम त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मा. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के तत्वाधान में दिनांक 13 मई, 2023 को जनपद टिहरी गढ़वाल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के वादों जैसे प्री-लिटिगेशन केस के अन्तर्गत एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत केस, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल के मामले (गैर-कम्पाउंडेबल को छोड़कर), रखरखाव के मामले, अन्य मामले(आपराधिक समझौता योग्य और अन्य नागरिक विवाद) तथा न्यायालयों में लंबित मामले यथा आपराधिक प्रशमनीय अपराध, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले, धन वसूली के मामले, एमएसीटी मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल के मामले(नॉन-कम्पाउंडेबल को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखभोग अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) आदि का निस्तारण सुलह-समझौते एवं स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।

जिला सूचना अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

 

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