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‘स्कूल ठीक करो’: बिना इजाज़त सरकारी स्कूल में घुसने पर अभिजीत दिपके के ख़िलाफ़ FIR

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

ज़िले की पुलिस ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के कन्वीनर अभिजीत दिपके और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ बिना इजाज़त सरकारी स्कूल में घुसने, सरकारी काम में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

यह FIR औसा पुलिस स्टेशन में ज़िला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सैयद शमशादबानो खैरातली (53) की शिकायत पर दर्ज की गई।

शिकायत के अनुसार, यह घटना मुंबई से 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर औसा के पास जवाली स्थित ज़िला परिषद (ZP) उर्दू स्कूल में हुई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दिपके और उनके साथी बिना इजाज़त स्कूल में घुसे, छात्रों के बीच बैठे और उनसे कई सवाल पूछे, जिससे पढ़ाई-लिखाई और सरकारी कामकाज में बाधा पड़ी।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि CJP नेता ने इस घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया।

इसके अलावा, आरोप है कि दिपके ने यह दावा करके स्कूल की बदनामी की कि उनके दौरे के दौरान दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर क्लासरूम में बिठाया गया था, और उन्होंने शिक्षकों को सस्पेंड करवाने की धमकी भी दी।

यह FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को सरकारी काम करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 329(3) (घर में ग़ैर-क़ानूनी रूप से घुसना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 356(2) (आपराधिक मानहानि) के तहत दर्ज की गई।

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