Thursday, February 6, 2025
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परेड ग्राउण्ड की 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत 3 दिसंबर अपराह्न 2ः00 बजे से 4 दिसंबर सांय 4ः00 बजे तक धारा -144 प्रभावी रहेगी।

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के जनपद देहरादून के परेड ग्राउण्ड देहरादून में 04 दिसंबर 2021 को आगमन एवं जनसभा के दृष्टिगत सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परेड ग्राउण्ड की एक किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत होटलों/लाॅजों/धर्मशाला/पेइंग गेस्ट/होस्टलोें आदि में रूकने वाले व्यक्तियों, किरायेदारों, नौकरों की जानकारी निकटतम थाने पर दिए जाने के निर्देश दिए गए है तथा 4 दिसंबर को धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए है। उन्होंने अवगत कराया है कि परेड ग्राउण्ड की 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत 3 दिसंबर अपराह्न 2ः00 बजे से 4 दिसंबर सांय 4ः00 बजे तक धारा -144 प्रभावी रहेगी।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, बम और अन्य किसी प्रकार के बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो को लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट पत्थर रोड़ा आदि एकत्र ही करेगा। शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं रहेगा। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार भा्रमक साहित्य के प्रचार-प्रसार तथा विरोध जुलूस आदि को भी प्रतिबंध किया गया है। अथवा कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचाएगा। उक्त के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन नहीं करेगा।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत होटल, लाॅज, धर्मशाला, पेईंग गेस्ट हाउस में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए। तथा ऐसे व्यक्ति जो 15 दिन से अधिक निवास कर रहे है की सूचना तत्काल संबंधित सूचना थाने को निर्देश दिए जाए। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित सूचना थाने को दिए जाए। इसके साथ ही भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा संबंधित सूचना थाने पर देने के उपरान्त ही उन्हें काम पर रखा जाए।

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