नैनीताल :- उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है ।खंडपीठ ने 25 जून के उस आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है जिसमे कि उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा उन जिलों के लिए आरंभ करने की घोषणा की थी जिनके अंतर्गत चार धाम आते हैं। उन जिलों के निवासियों को RTPCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी रखी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश ने 7 जुलाई तक सरकार को पुनः शपथ पत्र दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही पहले के दाखिल शपथ पत्र को संतोषजनक नही माना साथ ही पुराने शपथ पत्र को भ्रामक और गुमराह करने वाला माना।
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान की खंडपीठ ने सरकार के तर्कों और जवाब को संतोषजनक नही माना औऱ 7 जुलाई तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। साथ ही कोरोना काल मे हुई मौतों के लिए सरकार के आधे अधूरे प्रबंधन को जिम्मेदार माना है।
फिलहाल सरकार के पास 7 जुलाई तक का वक्त है कि वो नए शपथ पत्र से माननीय उच्च न्यायालय को संतुष्ठ कर सके।
7 जुलाई तक उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर रोक
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