Saturday, February 8, 2025
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निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना अनिवार्य

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चैधरी ने बताया है कि निर्वाचन व्यय-अनुवीक्षण पर अनुदेशो का संकलन हिन्दी 2021 के प्राविधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना अनिवार्य है। बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित ( Disqualified ) घोषित किया जा सकता है। कोषागार देहरादून में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे का मिलान प्रतिदिन किया जा रहा है।
उन्होंने विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 जनपद देहरादून से निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियो से अपेक्षा की है कि निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक 10 मार्च 2022 के 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 08 अपै्रल 2022 (शुक्रवार) तक स्वः हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में, क्रंमाकित बाऊचर्स मूल में, निर्वाचन व्यय के लिये खोला गया बैंक खाता का अद्धयावधिक विवरण पत्र, अनुसूची एक से ग्यारह तक, सार विवरण में एक से चार तक, निर्धारित प्रारूप भाग-IV पर शपथ पत्र, अनुलंग्नक-ड.2 में दाखिल करे।

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