Saturday, February 8, 2025
spot_img

वोटर हेल्प लाईन तथाwww.nvsp.in  पर आनलाईन आवेदन कर, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज, हटाने एवं शिफ्ट करवा सकते हैं

More articles

Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने जनपद के समस्त नागरिकों/मतदाताओं को अवगत किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का दिनांक 01 नवम्बर को जनपद में अवस्थित समस्त मतदेय स्थलों में आलेख्य प्रकाशन किया जाना है। उन्होंने आदेश दिये कि उक्त के सापेक्ष प्रत्येक बीएलओ दिनांक 01 नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 13 व 14 नवम्बर 2021 एवं 27 व 28 नवम्बर (शनिवार व रविवार) को विशेष अभियान की तिथियों पर, अपने-अपने मतदेय स्थल में पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक उपस्थित रहेगें। ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर ली हो, के नाम फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने हेतु प्रारूप-6 (रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, पते एवं आयु के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति सहित), सूची में अंकित नाम को हटाने हेतु प्रारूप-7, मतदाता सूची व फोटो पहचान पत्र में अंकित प्रविष्टि को शुद्ध करने व खो गये पहचान पत्र को पुनः निःशुल्क बनवाने हेतु प्रारूप-8 व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित नाम को उसी विधान सभा में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल में शिफ्ट करने हेतु प्रारूप-8ए पर अपना आवेदन, अपने से संबंधित मतदेय स्थल पर जाकर बीएलओ के पास जमा करा सकते हैं। ऐसे प्रवासी भारतीय नागरिक (एनआरआई) जिन्होंने अभी तक विदेशांे में नागरिकता ग्रहण नहीं की है वह अपना नाम प्रारूप-6ए द्वारा पासपोर्ट में अंकित पते पर दर्ज करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त वोटर हेल्प लाईन तथाwww.nvsp.in     पर आॅनलाईन आवेदन कर, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज, हटाने एवं शिफ्ट करवा सकते हैं तथा खोज भी कर सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में तथा धारा-18 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे समस्त भारतीय नागरिकों/मतदाताओं एवं विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के सभी युवक/युवतियों, महिलाओं व दिव्यांगजनों से अनुरोध है कि उक्त अवधि में अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम यदि वर्तमान प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का  नाम उक्त नियत अवधि में अपने बीएलओ के पास फार्म जमाकर या अॅान लाईन आवेदन कर, अपने सामान्यतः निवास करने वाले स्थान पर अवश्य सम्मिलित करवा लें और जो मतदाता क्षेत्र  से चले गये हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटवाने में भी बीएलओ का सहयोग करें। इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/शिकायत/सुझाव हेतु इस कार्यालय के टोल फ्री नवम्बर 1950 पर सम्पर्क कर सकते है।

-Advertisement-spot_img

-Advertisement-

Download Appspot_img
spot_img
spot_img
error: Content is protected !!