Wednesday, May 21, 2025
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विकासनगर में Laws, Rights and Entitlement of Women at grass root level विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के तत्वाधान में माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आज विकासखंड सभागार, विकासनगर में Laws, Rights and Entitlement of Women at grass root level विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शिविर में सचिव/ वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव, द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत मीडिया के दायित्व, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं उक्त अधिनियम के सम्बंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में महिलाओं के अधिकार बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान एवं महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ- साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत महिलाओं के अधिकार के सम्बंध में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों के सम्बंध में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी तथा प्रतिभागियों के विधि से सम्बन्धित प्रश्नों के भी उत्तर दिये गये। उपस्थित प्रतिभागियों को अपर सिविल जज अवंतिका सिंह चौधरी द्वारा “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई तथा महिलाओं को उत्तराधिकार के सम्बंध में प्राप्त अधिकारों से भी अवगत कराया गया ।

उपस्थित प्रतिभागियों को तहसीलदार, विकासनगर चमन सिंह द्वारा राजस्व विभाग की जनसामान्य के हित की योजनाओं के सम्बंध में विशेष रूप से अवगत कराया गया तथा राजस्व वसूली के दौरान महिलाओं के अधिकारों के सम्बंध में भी जानकारी दी गयी। जिला प्रोबेशन कार्यालय देहरादून की प्रतिनिधि, रश्मि बिष्ट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल-कल्याण समिति के सम्बंध में जानकारी दी गयी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाओं से सम्बंधित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गयी।
समाज कल्याण विभाग की प्रतिनिधि श्रीमती पूजा पाल द्वारा समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के सम्बंध में जानकारी दी गयी।
पुलिस विभाग के प्रतिनिधि आर० एन० व्यास उपनिरीक्षक द्वारा पुलिस थाने की प्रक्रिया एवं
महिला हैल्पलाईन के सम्बंध में जानकारी दी गयी। श्रीमती लता राणा, विद्वान नामिका अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उपस्थित महिलाओं को यह बताया की न्याय से वंचित महिलायें न्याय पाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित पैनल अधिवक्ताओं की सहायता से न्यायालय में वाद दायर कर न्याय प्राप्त कर सकती है, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पोक्सों अधिनियम, परिवार न्यायालय की प्रक्रिया एवं घरेलू हिंसा के सम्बंध में जानकारी देकर प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला / व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन / राशनकार्ड / मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई०मेल-disa-deh-uk@nic.in पर सम्पर्क कर सकता है।
उक्त कार्यक्रम में लगभग 70 से 75 महिलायें लाभान्वित हुयी ।

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