Thursday, December 26, 2024
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सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून शैलेन्द्र सिंह नेगी ने जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 एवं 72 (हरिद्वार-देहरादून) के निर्माण/चैड़ीकरण के लिये अर्जित भूमि/ परिसम्पत्ति के उन समस्त भू-धारकों को अवगत कराया

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Vijaya Dimri
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Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून शैलेन्द्र सिंह नेगी ने जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 एवं 72 (हरिद्वार-देहरादून) के निर्माण/चैड़ीकरण के लिये अर्जित भूमि/ परिसम्पत्ति के उन समस्त भू-धारकों को अवगत कराया है कि जिन भू-स्वामियों ने अपनी अर्जित भूमि /भवन आदि परिसम्पत्ति का अभी त कमूल प्रतिकर/आर्बिट्रेटर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार बढाई गई प्रतिकर की धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशन के दस दिन के अन्दर दिनांक 08 नवम्बर 2021 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कलेक्ट्रेट देहरादून में उपस्थित होकर प्रतिकर प्राप्त कर लें। अन्यता निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को विवादित मानते हुये मा0 न्यायालय, जिला जज, देहरादून में जमा कर दी जायेगी, जिसके लिये हितबद्व व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगें। हितबद्व व्यक्ति प्रतिकर भुगतान ने समय नवीनतम खतौनी की नकल की मूल प्रति, दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, पैनकार्ड तथा बैंक पासबुक/कैन्सिल चैक की प्रति, एवं शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर तथा रसीदी टिकट अभिलेख भी अपने साथ आवश्यक रूप से लायें।

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