कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह यह घोषणा की थी कि ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी जरूरी चीजों का रिन्यूअल 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसे लेकर सभी इनफोर्समेंट एजेंसी को यह निर्देश भी दे दिए है वह यह सभी दस्तावेज को स्वीकार करे भले ही वो एक्सपायरी हो चुके हो फिर भले ही वो सिंतबर अंत तक एक्सपायर हुए हो. लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इस यह ऑर्डर वाहनों से जुड़े सभी दस्तावेजों के लिए नहीं है. जैसे कि यदि आपके वाहन की पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानि पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो तो अभी भी यह जरूरी है कि आप नई पीयूसी के लिए वाहन का टेस्ट करवा ले.