उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी कला विषय के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका खारिज कर दी है। शनिवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की सिंगलबेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व में कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटने से बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के साथ ही जूनियर शिक्षकों के एलटी समायोजन के लिए यह खबर राहतभरी हो सकती है।
इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पूछा था कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? याचिकाकर्ता ओम प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्टूबर को एलटी सवर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया. जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी.वहीं, सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला विषय में बीएड की बाध्यता को समाप्त कर दिया था जबकि, बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना नियम विरुद्ध है. जिस नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू प्रक्रिया शुरू की उसी आधार पर यह भर्ती की जाय। मामले की सुनवाई करते हुए आज भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका खारिज कर दी गयी है. हाई कोर्ट द्वारा एलटी कला विषय की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक हटाने से ही बीएड प्रशिक्षित आवेदकों को नियुक्ति के साथ ही जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों के एलटी समायोजन का रास्ता भी साफ हो गया है।
उच्च न्यायालय ने एलटी कला विषय की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए याचिका खारिज की
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