Friday, April 4, 2025
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कोविड-19 पॉजिटिव होने के 30 दिन के भीतर मौत होती है तो उसकी मौत को कोरोना से हुई मौत में गिना जायेगा

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद अगर किसी व्यक्ति की 30 दिन के भीतर मौत हो जाती है तो उसकी मौत को कोरोना से हुई मौत में गिना जायेगा। और इस तरह के मामलों में मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत की वजह कोविड—19 अंकित किया जायेगा। सरकार ने इस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक सुनवाई में पेश किया। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को केंद्र सरकार को इस मामले में दिशा- निर्देश जारी करने को कहा था जिसके बाद बीते शुक्रवार को सरकार ने एक एफिडेविट फाइल कर इसकी जानकारी दी। 30 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कोविड—19 महामारी के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों की हुई मौत या फिर इससे ठीक होकर इसकी जटिलताओं के कारण घर में हुई मृत्यु को कोरोना से हुई मौत मानने की सरकार कदम उठाये।

विगत 3 सितंबर को जारी हुई गाइडलाइन के अनुसार आरटीपीसीआर टेस्ट,एंटीजन टेस्ट या  क्लिनिकल छानबीन में कोविड ​​​का पता चलने पर इसे कोविड ही माना जाएगा। इस गाइडलाइन में आगे कहा गया कि यदि मौत का कारण जहर, आत्महत्या या एक्सिडेंट हो तो मृत्यु का कारण कोविड—19 से हुई मौत नही माना जायेगा, भले ही मरने वाले में कोविड—19 संक्रमण की पुष्टि हुई हो।

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