Thursday, March 13, 2025
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23 अगस्त से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक धारा 144 द0प्र0सं0 प्रभावी रहेगी

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

देहरादून  :-   जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि विधानसभा उत्तराखण्ड का सत्र 23 अगस्त 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। विधानसभा सत्र के दृष्टिगत विभिन्न सगंठनों तथा समुदायों द्वारा धरना प्रर्दशन, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना को मध्यनजर रखते हुए विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु 23 अगस्त से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक धारा 144 द0प्र0सं0 प्रभावी रहेगी। आदेश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।
इस दौरान उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी अग्नेयास्त्र, लाठी, हाॅकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र-शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिये किया जा सकता है, को साथ में लेकर नहीं चलेगा और न ही हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर, रोड़ा आदि एकत्र करेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन के अतिरिक्त पटाखों एवं बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर, गली व चैराहों पर नहीं करेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के नारेबाजी, लाउड स्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि भी प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चैराहे पर अथवा अन्य जगह 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूहों में बसों, ट्रैक्टर, ट्राॅलियों अथवा 2 पहिया तथा चैपहिया वाहनों के जूलुस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के जूलुस/प्रर्दशन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पति को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुँचायेगा। आदेशों का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

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