Saturday, April 19, 2025
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उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 ( अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2003) की धारा 5 की उपधारा 3 (च) के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त पद से पदमुक्त किया

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Vijaya Dimri
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Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित उपाध्यक्ष श्री अंकित आर्य पुत्र श्री विनोद आर्य निवासी स्वदेशी भवन, आर्य नगर, हरिद्वार को उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 ( अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2003) की धारा 5 की उपधारा 3 (च) के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त पद से पदमुक्त किया गया है।
प्रमुख सचिव श्री एल फैनई द्वारा इसका आदेश जारी कर दिया गया है। तदक्रम में श्री अंकित आर्य को अनुमन्य सुविधाऐं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अंकिता भंडारी के पिताजी से दूरभाष के माध्यम से बात करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस जघन्य अपराध की त्वरित एवम् निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करेगी जो इस प्रकार के घृणित कार्य को करने वाले अपराधियों के लिए एक नजीर साबित होगी।

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