Thursday, February 6, 2025
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11 सितम्बर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

देहरादून  :-  सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा ने अवगत कराना है कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून की समस्त न्यायालयों में समस्त प्रकृति के मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसमें फौजदारी के शमनीय वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, धारा 138 एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित वाद, विधुत एवं जलकर बिलों के मामलें, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, श्रम सम्बन्धित वाद, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके। प्रकार के अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बंधित न्यायालय, जहाँ उनका मुकदमा लम्बित है, में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र (भौतिक या आॅनलाईन) देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हंै।

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