Saturday, November 23, 2024
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कोविड कफ्र्यू को 14 सितम्बर प्रातः 6ः00 से 21 सितम्बर 2021 की प्रातः 6ः00 तक बढ़ाये

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Vijaya Dimri
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Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com
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‎देहरादून  I  जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोविड-19 सक्रंमण की रोकथाम हेतु कोविड कफ्र्यू को 14 सितम्बर प्रातः 6ः00 से 21 सितम्बर 2021 की प्रातः 6ः00 तक बढ़ाये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए है, जो कि जनपद क्षेत्रान्तर्गत यथावत लागू एवं प्रभावी रहेंगे।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत सप्ताहांत पर मसूरी जाने हेतु केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन, 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगिटिव टेस्ट रिपोर्ट तथा मसूरी में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी एवं मसूरी में किसी भी व्यक्ति को तालाब/नदी/झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मसूरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यथा होटलों तथा होमस्टे में उपलब्ध कमरों के दृष्टिगत सप्ताहांत में अधिकतम पन्द्रह हजार पर्यटकों को ही अनुमति अनुमन्य होगी। मसूरी स्थित मालरोड़ पर सायं 5ः00 बजे के उपरान्त वाहनों की पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा/ स्कार्फ पहनना अनिवार्य है तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंन्धित होगा। उन्होंने बताया है कि आदेशों के उल्लंघन की दशा में 500 रूपये से 1000 रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा।

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