Saturday, February 8, 2025
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आनंदम स्वीट्स शॉप शिकायत के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

आनंदम स्वीट शॉप से लड्डू मिठाई के संदर्भ में ग्राहक द्वारा की गई शिकायत पर जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारी को ग्रीष्मकालीन मौसम के दृष्टिगत खाद्य सामग्री के प्रति संवेदनशील रहने तथा निरंतर छापेमारी अभियान चलाने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिस पर आज संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त शिकायत का नमूना कल शिकायतकर्ता की उपस्थिति में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रमेश सिंह द्वारा रुद्रपुर लैब भेजा गया था खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत लैब की जांच रिपोर्ट के अनुसार ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सकती है।जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी द्वारा बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अतिरिक्त कोई भी उपभोक्ता स्वयं भी किसी भी खाद्य वस्तुओं का परीक्षण राजकीय लैब में कराए जाने का अधिकार प्राप्त है उपभोक्ता सैंपल की रिपोर्ट लैब द्वारा सीधे उपभोक्ता के पते पर भेजी जाती है उक्त रिपोर्ट के आधार पर भी उपभोक्ता अपनी शिकायत विभाग में कर सकता है लड्डू की शिकायत के संदर्भ में भी शिकायतकर्ता को स्वयं भी सैंपल जांच कराने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई थी लेकिन उनके द्वारा उपभोक्ता सैंपल जांच हेतु ना भेजकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से लीगल सैंपल जांच हेतु भेजने के लिए कहा गया
आनंदम स्वीट्स शॉप शिकायत के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है हाई रिस्क पेरिशेबल प्रोडक्ट स्वीट्स डेरी प्रोडक्ट खाद्य कार्यकर्ताओं का फूड सेफ्टी ऑडिट कराए जाएगा जो भी पैरामीटर निर्धारित है उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा विगत वर्ष में भी विभाग द्वारा देहरादून में 116 मुकदमें न्यायालय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत दर्ज कराए गए हैं जिनमें अधिकांशतः बड़ी निर्माता कंपनियां हैं।

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