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उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या विधेयक बिल का ड्राफ्ट किया तैयार, अगर दो बच्चो से ज्यादा है तो नही मिलेंगे सरकारी लाभ

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 लखनऊ :- उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अमलीजामा पहनाने जा रहा है और अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को इस ड्राफ्ट को सौपेगी, इस ड्राफ्ट के तहत जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वह सरकारी नौकरी  नही कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है साथ ही 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय भी मांगी है ।इस ड्राफ्ट को ऐसे समय पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट स्वयं तैयार किया है, इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है।

इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद दो से ज्यादा बच्चो वाले माता पिता 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पाएंगे। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव भी नही लड़ पाएंगे।

वही विधेयक में इस बात को मुख्य रूप से रखा गया है कि जो एक बच्चे की पॉलिसी अपनाता है उन्हें कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
अगर एक बच्चे के माता पिता सरकारी सेवा में है तो उन्हें पदोन्नति, इंक्रीमेंट, सरकारी आवास योजनाओं में लाभ दिया जाएगा।

दो बच्चों वाले माता-पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली-पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। एक बच्चे और खुद नसबंदी कराने वाले दंपती को संतान के 20 वर्ष के होने तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।
राज्य विधि आयोग ने इस मसौदे पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगीं हैं। 19 जुलाई तक आयोग को ई-मेल (statelawcommission2018@gmail.com) पर आप सुझाव आपत्तियों को भेज सकते हैं।

राज्य विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के दिशा-निर्देशन में यह मसौदा तैयार हुआ है। आपत्तियों एवं सुझावों के अध्ययन के बाद संशोधित मसौदा तैयार करके आयोग
उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगा। मुख्यमंत्री योगी इस
विधेयक को अगर हरी झंडी देते है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह बड़ा कदम होगा।

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