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देहरादून I उत्तराखण्ड सरकार ने आय प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी राहत दी है। धामी सरकार ने आय प्रमाण-पत्र की वैधता को 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दिया है। अपर सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आय के साधन कृषि से संबंधित हैं और 1 वर्ष की आय में खरीफ व रबी की फसल से ही आय का आंकलन एवं आय
की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक की जाती है, जो कि 1 वर्ष की अवधि से आच्छादित है। शासन स्तर पर विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के उपरान्त प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष बढ़ाए जाने के लिए राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के दिनांक 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अन्त 31 मार्च तक वैध होगा।