Tuesday, January 21, 2025
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21 जनवरी, 2025 सायं 5 बजे से प्रचार प्रसार एवं सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड श्री राहुल कुमार गोयल ने नागर स्थानीय निकाय के सामान्य निर्वाचन के मतदान के लिए निर्धारित अंतिम समय से 48 घंटे पूर्व दिनांक 21 जनवरी, 2025 सायं 5 बजे से प्रचार प्रसार एवं सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों एवं प्रेक्षकों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि 23 जनवरी, 2025 को होने वाले मतदान में प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन दिनांक 21 जनवरी, 2025 को सायं 05ः00 बजे के बाद नहीं किया जाएगा।

सचिव श्री गोयल ने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व से प्रसारित किया जा रहे किसी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित किया जा सकता है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो, किंतु इसमें ऐसी कोई निर्वाचन संबंधी बात ना हो जिससे निर्वाचन के परिणामों को प्रभावित करने या अभ्यर्थियों या किसी विशेष दल की संभावना को प्रोत्साहित करने /प्रतिकूल प्रभाव डालने का अर्थ लगाया जाए। प्रिंट मीडिया पर निर्वाचकों से मतदान करने की अपील का विज्ञापन दिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त बातों का अनुपालन सुनिश्चित हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रत्याशी, राजनीतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्वाचन संबंधी बात का साक्षात्कार, बैठक, बहस इत्यादि प्रसारित नहीं की जाएगी।
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

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