Saturday, January 18, 2025
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अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा कर मतदाता फोटो पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

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Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com

देहरादून :-   अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीर सिंह बुदियाल ने अवगत कराया है कि जनपद में जांच करने पर पाया गया कि अभी भी 18-19 आयु वर्ग के लगभग 44502 युवा एवं महिला मतदाताओं के नाम फोटो युक्त विधानसभा निर्वाचन नामावली में दर्ज होने से रह गए हैं। उन्होंने समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि यदि उनके क्षेत्र में 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले किसी भी भारतीय नागरिकों  एवं दिव्यांगों के नाम फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज होने से रह गया है ‌तो वह तत्काल घर बैठे ऑनलाइन www-nvsp-in  पर आवेदन कर, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा कर मतदाता फोटो पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ  नागरिक को चेहरे की साफ रंगीन फोटो, पते वायु का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है ऑनलाइन आवेदन हेतु  जन सेवा केंद्र का सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी नागरिक का नाम इससे पूर्व अन्य किसी भी पते पर यदि दर्ज है तो वह मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या सहित पूर्ण विवरण अवश्य अंकित करें, यदि वह ऐसा नहीं करता है और उसका नाम अन्य किसी क्षेत्र में दर्ज पाया जाता है, तो ऐसे नागरिकों का नाम दर्ज किया जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले युवा, महिला एवं दिव्यांग भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु सहयोग करें। इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। जनपद में समस्त विभाग अध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष, प्राचार्य/ प्रधानाचार्य/प्रबंधक/समस्त डिग्री/ मेडिकल कॉलेज/ आईटीआई/पॉलिटेक्निक/राजकीय इंटर कॉलेज अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ ही कॉलेज में अध्यनरत छात्र-छात्राओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु अवगत कराएं। उन्होंने समस्त निर्वाचक /सहायक निर्वाचक/ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर मजिस्ट्रेट /समस्त उप जिला अधिकारी /तहसीलदार) तथा नायब तहसीलदार मसूरी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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