spot_img
spot_img

 जिला प्रशासन द्वारा आईएसबीटी क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में किए जा रहे रोड कटिंग कार्य में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

More articles

Vijaya Dimri
Vijaya Dimrihttps://bit.ly/vijayadimri
Editor in Chief of Uttarakhand's popular Hindi news website "Voice of Devbhoomi" (voiceofdevbhoomi.com). Contact voiceofdevbhoomi@gmail.com
 जिला प्रशासन द्वारा आईएसबीटी क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में किए जा रहे रोड कटिंग कार्य में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में शहर की सड़कों की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण फत्ज् टीम द्वारा किया गया, जिसमें रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन सामने आया।
अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा 135 के.वी. आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 के.वी. माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबिल के माध्यम से बिछाने (कुल लंबाई 1996 मीटर, 5 रोड क्रॉसिंग सहित) हेतु रोड कटिंग की अनुमति का अनुरोध पर परियोजना समन्वय समिति, जनपद देहरादून ने 19.12.2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में अधीक्षण अभियंता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून / सदस्य सचिव, परियोजना समन्वय समिति द्वारा पत्र  01.01.2026 के माध्यम से निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन  16.01.2026 से 15.02.2026 तक, रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रोड कटिंग की सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्यूआरटी टीम द्वारा पाया कि संबंधित एजेंसी द्वारा अनुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए रोड कटिंग कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को भारी असुविधा, यातायात बाधा एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा अनुमति निरस्त कर दी गई है। साथ ही अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड को निर्देशित किया गया है कि आज सायं 02.02.2026 तक समस्त प्रभावित स्थलों पर सड़क का भरान कर यथास्थिति में रिस्टोरेशन कार्य सुनिश्चित किया जाए। निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

-Advertisement-

-Advertisement-
-Advertisement-spot_img
Download Appspot_img
spot_img